मिरर मीडिया : वर्ष 2019 के एक दुष्कर्म मामले में धनबाद की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष की कैद व सहित 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र का है। जहाँ शादी की नीयत से 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी प्रकाश साव को पोक्सो के विशेष अदालत ने सजा दी है।
बता दें कि शुक्रवार 1 सितंबर को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 2 सितंबर की तारीख तय की थी।
गौरतलब है कि पीड़ित के पिता द्वारा लगाए ग़ए आरोपों के अनुसार वर्ष 2019 के नवम्बर दिसंबर माह में उसकी नाबालिग पुत्री चांदमारी स्थित मामा के घर जाने की बात कहकर घर से निकली पर एक माह बाद जब वह चांदमारी मिलने पहुंचा तो वहाँ पुत्री नहीं मिली और पता चला कि वो चांदमारी आई ही नहीं।
खोज बीन करने पर शादी की नीयत से चांदमारी निवासी प्रकाश साव द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की बात सामने आई जबकि उसकी पुत्री के साथ मंदिर में शादी भी कर ली और पुत्री गर्भवती हो गई थी। वहीं पीड़िता के पिता ने केंदुआडीह थाना में वर्ष 2020 में 25 जून को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अनुसंधान के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 31 जुलाई 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया तथा 23 नवंबर 2021 को आरोप का गठन किया गया था।