मिरर मीडिया : राष्ट्रगान अपमान के मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सम्मन जारी किया है। उन्हें 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। पिछले दिनो ममता बनर्जी ने मुंबई के कार्यक्रम में आधा राष्ट्रगान गाया था और बीच में चली गई थी।
बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज करा कर उनके खिलाफ राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 1 दिसंबर को मुंबई में एक समारोह में भाग लेने के दौरान बनर्जी राष्ट्रगान के पहले दो छंदों को बैठने की स्थिति में गाईं, फिर खड़े होकर दो और छंद गांई और फिर ‘अचानक रुक गईं’ कोर्ट द्वारा जारी सम्मन में कहा गया है कि चूंकि ममता बनर्जी अपने ऑफिसियल ड्यूटी पर नहीं थीं। इस कारण वह उनके ऑफिसियल ड्यूटी के तहत नहीं आता है।
अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया शिकायत, शिकायतकर्ता के बयान, वीडियो क्लिप और यूट्यूब पर वीडियो से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं और फिर मंच छोड़ दिया। यह प्रथम दृष्टया साबित करता है कि आरोपी ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा तीन के तहत दंडनीय अपराध किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत अपराध किया है। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप था कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसलिए अदालत से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।