जमशेदपुर : एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाहर आज ठेला लगाने वालों के खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान कई दुकानदार खाद्य सुरक्षा मानकों की अवहेलना करते पाए गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में ठेला पर समोसा, सत्तु रोटी, पकौड़ी, डोसा, अंडा व चाय बनाने वाले से एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो वह दिखाने में असमर्थ रहे। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण में एफएसएसएआई के अधीन बनाए गए मानक जैसे एप्रोन, सर को ढक कर रखना आधारभूत पैमाना पर भी खरे नही पाये गये, जिससे ग्राहकों को टाइफाइड जैसी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जानकारी देते हए बताया कि व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा कार्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 का उल्लंघन है। सभी ठेला वालों से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिसम्मत अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। उन सभी अस्वस्थकर भोजन पकाने व परोसने वाले ठेलों से 1000-1000 रुपये का अर्थ दंड वसूला जाएगा जिसे एक सप्ताह के अंदर जमा करना है, यदि संबंधित ठेला संचालकों द्वारा ससमय जुर्माना जमा नहीं किया गया तो ठेला जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी ठेला-खोमचा वालों को निर्देशित करते हुए कहा कि ठेलों में ग्लास से या पारदर्शी खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से खाद्य सामग्री को ढक कर रखें, ताकि धूल कण व हानिकारक जीवाणु से सुरक्षित रह सकें। किसी भी तरह के औद्योगिक रासायनिक रंग व अखाद्य खुशबू का इस्तेमाल भोजन बनाने में नहीं करें।
वहीं आमजनों से अपील की है कि प्रतिबंधित पान मासालों की बिक्री व स्टोर करने वाले व्यवसायवेता की सूचना 9431117832, 8210355096, 9856038423 पर व्हाटसएप के माध्यम से जरूर दें। सूचनादाताओं की सभी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।