डिजिटल डेस्क । जमशेदपुर : लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला उपायुक्त द्वारा 3 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया गया है। जिला बदर अपराधियों को 27.04.2024 से अगले तीन माह यानी 26.07.2024 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7 (1) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया गया है कि वे 25,000 रुपए का बंधपत्र (with two surety) 26.04.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे 27.04.2024 से अगले तीन माह यानी 26.07.2024 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह है जिला बदर अपराधी
- इन अपराधकर्मियों में सोनारी थाना, निर्मल नगर के रविदास, भुईंयाडीह सीतारामडेरा के अंशु चौहान उर्फ आयुष चौहान और शास्त्रीनगर ब्लॉक कदमा का मोहित सिंह शामिल है।
वहीं थाना में दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले 9 अपराधकर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे 27.04.2024 से 26.07.2024 तक प्रतिदिन आदेशित थाना के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही झारखंड अपराध नियंत्रण, 2002 (अंगीकृत) अधिनियम की धारा -7 (1) (b) के तहत् उन्हें आदेश दिया गया है कि वे 10,000.00 (दस हजार) मात्र का बंधपत्र ( With two Surety) 26.04.2024 तक दाखिल करेंगे। वे समाज में Good behaviour बनाए रखेंगे। इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) धारा -7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जायेगी। अपराधकर्मी विशाल दत्ता को सोनारी थाना में, विकाश गुप्ता उर्फ काना विकाश, मो० शहनवाज उर्फ शाहरूख खान, लालटू महतो, मो० कलाम, संतोष गोप उर्फ बाबला, गोरांगो दास, राहुल लोहार उर्फ लुलु, सिंटु सिंह को बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है।