डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : विधानसभा निर्वाचन-2024 अन्तर्गत “भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख” के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। रिश्वत देने वाले और लेने वाले, दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं उनके लिये उड़न दस्ता गठित किये गये हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत के लेन-देन और निर्वाचकों को डराने व धमकाने के मामले की जानकारी मिलती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या- (1) 0657-2440111, (2) 0657-2221717, (3) 0657-2221718 पर सूचित करें। जांच के बाद आरोपियों के विरूद्ध दोष सिद्ध होने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।