रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा कि वह राज्य सरकार को मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) कब तक उपलब्ध करा देगा। इस पर अदालत ने आयोग को जवाब देने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
हाई कोर्ट में यह सुनवाई प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर हुई। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत के समक्ष वोटर लिस्ट प्रस्तुत की, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह नवीनतम सूची नहीं है। इस पर अदालत ने निर्वाचन आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्या इसी सूची का उपयोग निकाय चुनाव में किया जा सकता है।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय दिया था। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए ज़िला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ जिलों में यह प्रक्रिया शेष है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
अब सभी की निगाहें 7 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह साफ हो सकेगा कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।