झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के परिवहन सचिव को दिए निर्देश : ना मानने पर सशरीर उपस्थित होने के आदेश

mirrormedia
2 Min Read

मिरर मीडिया : झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करें नहीं तो अगली सुनवाई में सशरीर 19 जून को कोर्ट में उपस्थित हो।

बता दें कि एकीकृत बिहार में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में कार्य किए कर्मियों की ओर से झारखंड में समायोजित कर पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहाँ 4 महीने में ही ट्रांसपोर्ट विभाग के इन कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की बात कही थी। लेकिन कर्मियों को अबतक ना सेवानिवृत्ति और ना ही पेंशन मिला है। जबकि इनलोगों का अब तक सर्विस बुक भी तैयार नहीं किया गया है।

वहीं आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लाभ देने के निर्देश दे दिए हैं। जानकारी दे दें कि प्रार्थी बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में कर्मी थे। झारखंड गठन और बिहार के अलग होने के बाद कैडर डिवीज़न में इनका समायोजन झारखंड में हुआ था। जबकि कार्य करने की उनकी पुरानी अवधि को उनके पेंशन के साथ नहीं जोड़ा गया।

Share This Article
Follow:
Mirror media digital laboratory Pvt. Ltd. Established February 2019. It is a Social Website channel Releted to News From all over india and Abroad with Reflection of truth. Mirror media is Connecting the people 24x7 and show all news and Views
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *