मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Jharkhand News सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ईडी की याचिका को फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बिल्कुल सही माना और कहा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने न्यायालय के इस आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए इसे न्यायसंगत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सुनियोजित साजिश के तहत आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर पांच महीने तक प्रताड़ित किया और उन्हें झुकाने, डराने और सरकार गिराने के कई प्रयास किए। लेकिन हेमंत सोरेन ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए इनकी चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया।
अनुपमा सिंह ने कहा कि झूठ को सत्य नहीं बनाया जा सकता। आज झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी और जनहित के कार्यों का जाल बिछ चुका है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड में गठबंधन सरकार सशक्त हो रही है, जिससे भयभीत होकर मोदी सरकार लगातार साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपना कर झारखंड सरकार को परेशान कर रही है। लेकिन अब इनका अंत हो चुका है। जिस प्रकार उगते सूरज को छुपाया नहीं जा सकता, लाख कोशिश कर लो, सत्य को दबाया नहीं जा सकता।