झारखंड पुलिस भर्ती 2025: 4919 सिपाही पदों पर सीधी बहाली, पुरानी नियमावली रद्द, आयु और शुल्क में भी छूट का प्रावधान

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। रांची : झारखंड सरकार ने 2025 में पुलिस कांस्टेबल (सिपाही) के 4919 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कैबिनेट से भी इसे हरी झंडी मिल गई है।

यह भर्ती पुरानी नियमावली को रद्द करते हुए नई नियमावली के तहत की जाएगी। इसका मतलब है कि अब राज्य स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। नई नियमावली में आवेदकों को आयु सीमा में भी छूट का प्रावधान किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए जल्द ही आयोग द्वारा आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग के उम्मीदवारों को कितनी छूट मिलेगी।

जिन्होंने पहले इस पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें आवेदन शुल्क वापस लेने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, यदि वे नए सिरे से आवेदन करते हैं, तो उनके शुल्क को नए आवेदन में समायोजित करने का भी विकल्प दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने यह फैसला आवेदकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

क्या थी पुरानी नियमावली?

पिछली नियमावली के तहत, 11 जिलों में मेधा सूची निचले स्तर पर थी, जिसके कारण इन जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। नई नियमावली से इस विसंगति को दूर किया जाएगा, जिससे सभी जिलों के योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकेंगे।

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