धनबाद DSE और DEO, हाईकोर्ट के आदेशों की कर रही है अवमानना : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करेंगी मुकदमा

mirrormedia
3 Min Read

मिरर मीडिया : आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की एक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद आलम के दशकों में गांधी सेवा सदन धनबाद में संपन्न हुई। जिसमें जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि आरटीई के मान्यता के नाम पर धनबाद जिला के शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक निजी विद्यालयों को प्रताड़ित कर रहे हैं जो कि कभी भी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरतलब है कि आरटीई 2019 की मान्यता नही लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को कक्षा आठवीं के छात्रों के परीक्षा से वंचित रखने साथ ही कक्षा 9 में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों का सरकारी स्कूलों में नामांकन नही होने देने की शिक्षा विभाग के इस फरामन के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस फरामन पर स्टे लगा दिया था।

वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट की इस स्टे की कॉपी कई बार सौंपी गई लेकिन शिक्षा विभाग इसकी अनदेखी करते हुए मनमानी पर उतर आई और प्राइवेट स्कूल पर लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।साथ ही एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को एसोसिएशन ने 30 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि विभाग यदि हाईकोर्ट के आदेश को नही मानती तो इसके बाद एसोसिएशन की ओर से कोर्ट की अवमानना का केस करने चेतवानी दी है। जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस किया जाएगा। साथ ही एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित करने की मांग की है।

वहीं अपनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जारी अधिसूचना में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक पिछले वर्ष कक्षा आठवीं में बच्चों को परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर विद्यालयों को आरटीई के तहत मान्यता हेतु 25000 का चालान जमा करने का दवाब बनाया गया। कभी निजी विद्यालयों को अवैध कहा जाता है कभी कक्षा आठवीं पास बच्चों का सरकारी विद्यालयों में यह कह कर नामांकन पर रोक लगाई जाती है कि विद्यालय में आरटीई मान्यता हेतु 25000 का चालान जमा नहीं किया है। जब इनसे इस से सम्बंधित लिखित आदेश मांगी जाती है तो यह लिखित आदेश भी नहीं देते है।

TAGGED:
Share This Article
Follow:
Mirror media digital laboratory Pvt. Ltd. Established February 2019. It is a Social Website channel Releted to News From all over india and Abroad with Reflection of truth. Mirror media is Connecting the people 24x7 and show all news and Views
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *