मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्पेशल लीव पीटीशन (एसएलपी) को ख़ारिज कर दिया है। विदित है कि मामला 2015 के संशोधन से जुड़ा हुआ था, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी-2 (ओबीसी-2) में शामिल कई जातियों औऱ् उप जातियों को ओबीसी-1 में शामिल गया था। इसमें सुंडी जाति को भी शामिल किया गया था।
आपको बता दें कि सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले रहे याचिकाकर्ता रंजीत प्रभाकर ने राज्य सरकार के ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैटेगरी आवंटन में संशोधन के आधार पर नहीं होने का आरोप लगा था। जबकि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था की यह गलत है। संसोधन होने का अभ्यर्थियों से कोई संबंध नहीं है ऐसे में उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
उसके बाद झारखंड सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एसएलपी दायर की, जिस पर आज सुनवाई हुई अदालत में अभ्यर्थियों की ओर से कुमार शिवम ने दलीलें पेश की जिसे अदालत ने माना और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।