कोलकाता पुलिस ने पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में छात्रा को किया गिरफ्तार

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में चौथे वर्ष की विधि छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को पैगंबर मुहम्मद के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया और 31 मई को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसे 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शर्मिष्ठा ने 14 मई को यह वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में एक पाकिस्तानी यूजर के सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। बाद में उसने वीडियो डिलीट कर दिया और 15 मई को एक्स पर बिना शर्त माफी मांग ली।

शर्मिष्ठा के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उसे बिना किसी पूर्व नोटिस या अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कोलकाता के गार्डनरीच थाने में 15 मई को दर्ज एफआईआर और कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई। एफआईआर में शर्मिष्ठा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर कार्य), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), और 353(1)(सी) (सार्वजनिक उपद्रव भड़काने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, शर्मिष्ठा और उसके परिवार को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वे जवाब देने में विफल रहे और कथित तौर पर फरार हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

यह मामला सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस का विषय बन गया है। कुछ लोगों ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे चुनिंदा कार्रवाई और राष्ट्रवादी आवाज को दबाने का प्रयास करार दिया। शर्मिष्ठा ने अपनी माफी में कहा था कि उसके बयान निजी भावनाओं पर आधारित थे और उसका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

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