मिरर मीडिया : कैशबैक नहीं देने पर कुरकुरे को 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि मामला धनबाद के महुदा से जुड़ा है जहाँ कुरकुरे पर कैशबैक नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कम्पनी पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं राशि का भुगतान नहीं करने पर आठ फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा धनराशि का भुगतान करना होगा। फोरम में शिकायत के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष ललित प्रसाद चौबे, सदस्य शिप्रा कुमारी एवं चंद्रशेखर झा ने संयुक्त संयुक्त रूप से फैसला सुनाया।
दरअसल महुदा के रहने वाले सुरेश कुमार ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के कुरकुरे के पांच पैकेट खरीदे थे जिनकी कीमत 10 रूपये प्रति पैकेट के हिसाब से कुल 50 रूपये का भुगतान किया। कुरकुरे की ओर से वादा किया गया था कि हर पैकेट पर आपको 50 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। एक कूपन कोड के माध्यम से प्रति पैकेट 10 रुपये दिया जाएगा, लेकिन जब उसने पैकेट खोले, तो प्रत्येक पांच कूपन पर एक समान कोड पाया गया।
कैशबैक पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किया जाना था, लेकिन पेटीएम द्वारा कैशबैक देने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई । उन्होंने जब कुरकुरे के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, तो संपर्क नहीं हो सका। फिर उन्होंने उपभोक्ता शिकायत नंबर के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराया।