तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार गांगपुर के लेड़वा टोला स्थित खाता संख्या 2 एवं प्लॉट संख्या 864 की मापी कार्यवाही सोमवार को की जानी थी। इसके लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशनर गुरुदास अड्डी की उपस्थिति में कार्य होना था। हालांकि, गोमिया अंचल से नियुक्त सरकारी अमीन मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण भूमि मापी का कार्य बाधित हो गया।
सरकारी अमीन की अनुपस्थिति में मापी कार्य अस्थायी रूप से गैर-सरकारी अमीन द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जा सकी। इस कारण न्यायालय द्वारा निर्धारित कमीशन कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
कमीशनर गुरुदास अड्डी ने जानकारी दी कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गोमिया अंचल के अमीन की अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है।
घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने अधिवक्ताओं के साथ मौजूद रहे। अब न्यायालय के अगले निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।