जमुई जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए जमुई जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों (प्रि-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों सहित) में कक्षा 10वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।
जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करते हुए गर्मी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह आदेश 15 मई 2025 से लागू होकर 24 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।