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बिहार में शराबबंदी संशोधन विधेयक पास : अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले जुर्माना पर छूट सकेंगे

मिरर मीडिया : बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें कि इस बाबत में बुधवार को विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक किये गए संशोधन के तहत अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्‍ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी।

बिहार सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइन मिली थी। इसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया। सूबे में अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुई थी। काफी संख्या में निर्दोष लोगों को जेल भेजने के आरोप लगे थे।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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