नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आगामी महीनों में पांच ड्राई डे घोषित किए हैं। इन दिनों राजधानी में शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
इन तारीखों पर नहीं मिलेगी शराब
दिल्ली के आबकारी विभाग के नए आदेश के अनुसार, 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 6 जून को ईद-उल-जुहा के अवसर पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इन दिनों सभी शराब की दुकानें, बार और लाइसेंसी ठिकाने बंद रहेंगे।
आबकारी नियमों के तहत आदेश जारी
आबकारी आयुक्त सनी सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत ये ड्राई डे तय किए गए हैं। इसके तहत सभी शराब विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर इस आदेश की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी ताकि ग्राहक पहले से अवगत रहें।
क्या होता है ड्राई डे?
जब सरकार किसी विशेष दिन पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, तो उसे ड्राई डे कहा जाता है। आमतौर पर यह धार्मिक पर्वों, राष्ट्रीय त्योहारों और चुनावों के दौरान घोषित किए जाते हैं ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और कानून व्यवस्था पर कोई विपरीत असर न पड़े।
दिल्ली में कब-कब होता है ड्राई डे?
दिल्ली सरकार हर साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को भी ड्राई डे के रूप में घोषित करती है। इसके अलावा, कई धार्मिक त्योहारों जैसे होली, दशहरा, दीपावली और गुरुपर्व पर भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई दुकान मालिक या बार संचालक ड्राई डे के दिन शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो उनके लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।