मिरर मीडिया : निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश कक्षा में दाखिला लिया जाना है। इस मामले में स्कूलों में प्रवेश के लिए आए आवेदनों में स्कूटनी और जांच होनी है। ऐसे में जिला के 64 पब्लिक स्कूलों के लिए 1-1 पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
बता दे कि आवेदन पत्रों की जांच और स्कूटनी के लिए 21 फरवरी को दिल्ली पब्लिक स्कूल में सुबह 11:30 बजे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें संबंधित स्कूलों के प्राचार्य/ प्रतिनिधि के साथ-साथ पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। संबंधित निजी स्कूलों में सीबीएसई से संबंधित स्कूल और आरटीआई एक्ट 2009 के तहत जिन स्कूलों को मान्यता दी गई है दोनों तरह के स्कूल शामिल होंगे।