मिरर मीडिया : दिल्ली में हुए चर्चित शराब घोटाले केस मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन आज जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया तीन महीने के बाद दोबारा जमानत के लिए आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की ज़मानत याचिका खरिज करते हुए कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है।
गौरतलब है कि शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
सिसोदिया पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने के आरोप हैं। आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था। बाद में मनी लॉंड्रिंग को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था।
बता दें कि शराब नीति केस में सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि दिल्ली आबकारी विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी।