मिरर मीडिया : ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण करके रंगदारी मांगने के मामले में नौतनवा के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी और रवि शुक्ला को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने बृहस्पतिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
गौरतलब है कि, अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि पांडे ने 6 अगस्त 2014 को मामला दर्ज करवाया थाl ये एफआईआर लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज करवाई गई थीl उसने आरोप लगाया था कि अमनमणि त्रिपाठी, संदीप और रवि ने उसे अगवा कर रंगदारी मांगी थीl
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की और अमनमणि, संदीप और रवि शुक्ल के खिलाफ गालीगलौज, जानमाल की धमकी, फिरौती के लिए अपहरण और मृत्य का भय दिखाकर वसूली के आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए थे। बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अदालत ने आरोपियों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को कमजोर श्रेणी का पाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।