धनबाद नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से की जा रही पार्किंग वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि गोल्फ ग्राउंड, धनबाद के आसपास बिना किसी वैध अनुमति के पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 का उल्लंघन है।
नगर निगम की ओर से यह नोटिस Kiner Technologies Infoservice Pvt. Ltd.-OPC के निदेशक श्री बीरेंद्र कुमार एवं श्री रंजीत कुमार सिंह को जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम की स्वीकृति के बिना सार्वजनिक स्थल पर पार्किंग शुल्क लेना गैरकानूनी है।
तत्काल प्रभाव से वसूली पर रोक
नगर निगम ने निर्देश दिया है कि गोल्फ ग्राउंड के पास की जा रही अवैध पार्किंग वसूली पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगाई जाए।
48 घंटे का अल्टीमेटम
नोटिस में कहा गया है कि यदि 48 घंटे के भीतर नगर निगम के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नगर निगम अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
निर्देशों की अनदेखी की स्थिति में झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के तहत दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना एवं अवैध वसूली की राशि की वसूली की जाएगी।

