जुर्माना की आधी राशि का भुगतान करें और पाए मुकदमों से मुक्ति
मिरर मीडिया धनबाद : आगामी 13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलेगा। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इस संदर्भ मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में मुक़दमे के निपटारे के लिए पक्षकार कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो इसके लिए रोजाना पक्षकारों, विभागों के साथ न्यायिक पदाधिकारियों की प्री सीटिंग बैठक भी चल रही है। वहीं पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब की बार विभाग की ओर से ज्यादा रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो लोग नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग से संबंधित मुकदमों का निपटारा कराएंगे उन्हें लगने वाले फीस चार हजार का आधा दो हजार ही भुगतान करना पड़ेगा। वही अवैध शराब से संबंधित मुकदमों में भी जुर्माने की राशि आधी लगेगी और मुकदमा भी खत्म हो जाएगा।
⭕️इन मामलों का होगा निपटारा👉
न्यायाधीश शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली, वन विभाग,मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक सुलहनीय मामले, उत्पाद विभाग, वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाद, भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित विवाद व अन्य सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा।

