भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अब मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेजों के साथ भी मतदान कर सकते हैं। यह कदम मतदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि यदि किसी के पास वोटर कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो वह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सके।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदाता वोटर आईडी कार्ड के स्थान पर निम्नलिखित 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं:
- आधार कार्ड – पहचान के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला दस्तावेज।
- भारतीय पासपोर्ट – अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु मान्य पहचान पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस – वाहन चलाने की अनुमति के लिए जारी प्रमाण पत्र।
- फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटी कार्ड – केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक – बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक।
- पैन कार्ड – कर मामलों के लिए आवश्यक दस्तावेज।
- मनरेगा जॉब कार्ड – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी।
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड – श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी।
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज – पेंशन धारकों के लिए मान्य पहचान पत्र।
- सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र।
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी।
माधवी मिश्रा ने यह भी बताया कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह इन वैकल्पिक दस्तावेजों के बावजूद भी मतदान नहीं कर सकता।
यह नई व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए सहूलियत लाती है जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है या खो गया है, जिससे वे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।