नवरात्रि के पहले दिन देशभर में लागू हुआ नया जीएसटी 2.0, रोजमर्रा के सामान से लेकर गाड़ियां और दवाई तक सस्ती

KK Sagar
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नवरात्रि की शुरुआत इस बार देशवासियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है। जहां एक ओर त्योहारी सीजन का आगाज हुआ है, वहीं दूसरी ओर जीएसटी परिषद (GST Council) द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी स्लैब्स के कारण आज से कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं।

जीएसटी में बड़ा बदलाव

जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कर संरचना में बदलाव करते हुए चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह अब दो स्लैब (5% और 18%) रखने का फैसला किया। वहीं विलासिता की वस्तुओं और कुछ विशेष सामानों पर 40% जीएसटी लागू किया गया है।
नई दरें आज से पूरे देश में प्रभावी हो गई हैं।


क्या हुआ सस्ता?

✅ रोजमर्रा के सामान (FMCG)
साबुन, शैम्पू, पाउडर, बिस्कुट, घी, तेल, कॉफी, मंजन, रेजर, आफ्टर-शेव लोशन, बेबी डायपर जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं अब पहले से सस्ती हो गई हैं।

पीएंडजी (P&G) ने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स, जिलेट, ओल्ड स्पाइस और ओरल-बी की कीमतों में कटौती की है।

इमामी ने बोरोप्लस, नवरत्न तेल और झंडू बाम जैसे उत्पादों को सस्ता किया है।

एचयूएल (HUL) ने डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, लक्स और लाइफबॉय साबुन की कीमतें घटाई हैं।

👉 अब डायपर पर जीएसटी 12% से घटकर 5% और बेबी वाइप्स पर 18% से घटकर 5% हो गया है।


✅ दवाएं और मेडिकल उपकरण

अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा (पहले 12%–18%)।

सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने और मरीजों को नई दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।


✅ निर्माण सामग्री और घर बनाना

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
👉 घर बनाने की लागत कम होगी और बिल्डर्स व होमबायर्स दोनों को फायदा होगा।


✅ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब ये 18% स्लैब में आ गए हैं।
👉 इनकी कीमतों में कंपनियों ने कमी की घोषणा की है।


✅ ऑटोमोबाइल्स

छोटी गाड़ियां – 18% जीएसटी

बड़ी गाड़ियां (SUV, MPV) – कुल 40% टैक्स (पहले 28% + 22% सेस यानी 50% तक टैक्स लगता था)।
👉 बड़ी गाड़ियां पहले से थोड़ी सस्ती होंगी।


✅ सेवाएं

सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब और हेल्थ स्पा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
👉 हालांकि अब इन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।


✅ कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग

₹2,500 तक के कपड़े और जूते पर जीएसटी 5% (पहले ₹1,000 तक 5% और ₹1,000 से ऊपर 12%)।

2,500 रुपये से ऊपर के परिधानों पर जीएसटी अब 18% लगेगा (पहले 12%)।

मेन मेड फाइबर (Fibres) – 18% से घटाकर 5%

यार्न (Yarns) – 12% से घटाकर 5%

हैंडलूम, हैंडिक्राफ्ट्स, कारपेट, फ्लोर कवरिंग – 12% से घटाकर 5%

👉 इससे ग्रामीण उद्योग, कारीगर और हस्तशिल्प कलाकारों को बड़ा लाभ होगा।


क्या हुआ महंगा?

कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 40% जीएसटी लगाया गया है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इनमें शामिल हैं:

सिगरेट, गुटखा, पान मसाला

ऑनलाइन जुआ सेवाएं

बड़ी गाड़ियां (1200cc इंजन से ऊपर और 4 मीटर से लंबी)

350cc से ऊपर की बाइक

कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर


त्योहारों में खपत और बिक्री को बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी 2.0 के लागू होने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में खपत और बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होने से बाजार में खरीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है।


👉 यानी नवरात्रि की शुरुआत इस बार न केवल धार्मिक उल्लास बल्कि जेब में राहत लेकर भी आई है।

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