2 कुख्यात अपराधकर्मी तड़ीपार, 4 का निरुद्ध अवधि विस्तार, आदेश जारी

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जिले में आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत 2 कुख्यात अपराधकर्मियों को 3 महीने के लिए जिला से तड़ीपार किया गया है। वहीं, 4 अपराध कर्मी को संबंधित थाना में 3 महीने दैनिक उपस्थिति तथा 4 अपराध कर्मी के केन्द्रीय कारा, घाघीडीह में निरूद्धादेश अवधि का 3 महीने विस्तार का आदेश जारी किया गया है।

तड़ीपार अपराधकर्मी

  1. सौरभ दलाई, पिता- अमरनाथ दलाई, पता- मानगो गौड़ बस्ती, कृष्णानगर रोड नं 01, थाना- मानगो
  2. गजानन्द सिंह उर्फ मोहित सिंह, पिता- प्रशांत सिंह, पता- शास्त्रीनगर, क्वार्टर नं 04 नियर साधु पुआल रोड रोड नं 04, कदमा, थाना- कदमा

थाना में दैनिक उपस्थिति वाले अपराध कर्मी

  1. साबा सिंह उर्फ लड्डू, पिता- स्व. गुरूदीप सिंह उर्फ काले, पता- मकान नं 33, गाड़ाबासा, थाना- गोलमुरी
  2. विनोद कुमार सिंह, पिता- केदारनाथ सिंह, पता- प्रधान टोला, थाना- बागबेड़ा
  3. संतोष तिवारी उर्फ मिथलेश तिवारी, पिता- त्रियोगी तिवारी, पता- बालिगुमा दुर्गापूजा मैदान के पास, थाना- एमजीएम
  4. सचिन महतो, पिता- रमेश महतो, पता- लाल बिल्डिंग गाड़ाबासा, थाना- बागबेड़ा

निरुद्ध अवधि विस्तार वाले अपराधकर्मी

  1. संजीव कुमार मिश्रा उर्फ संजु मिश्रा, पिता- हरिशंकर मिश्रा, गांधीनगर, थाना- बागबेड़ा
  2. संजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- गाड़ाबासा, बागबेड़ा, थाना- बागबेड़ा
  3. अजीत साव, पिता- रामाधार साव, पता- रेलवे क्वार्टर नं 480/9, रेलवे कॉलोनी नियर सांई मंदिर, थाना बागबेड़ा
  4. गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा, पिता- प्राण कृष्ण गिरी, पता- तालाब बस्ती, संजयनगर, ट्रैफिक कॉलोनी बागबेड़ा
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