निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम एवं नियमावली के अनुपालन हेतु एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

KK Sagar
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Dhanbad जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली, 2022 तथा अप्रेंटिसेस एक्ट, 1961 के अनुपालन हेतु हर्ल, सिंदरी में कार्यान्वयन / अनुपालन के क्रम मे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत संत सिंह, चीफ एचआर मैनेजर, हर्ल ने नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार का स्वागत किया एवं कार्यशाला की शुरुवात की गई। कार्यशाला में मुख्य रूप से चीफ एचआर मैनेजर, हर्ल तथा अन्य हर्ल के पदाधिकारी गण तथा निजी क्षेत्र के नियोजक शामिल हुए।

बैठक में आनंद कुमार, नियोजन पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा 75% एक्ट में उपलब्ध प्रावधानों एवं सुविधाओं के संबंध में उपस्थित नियोजकों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले प्रतिष्ठान में झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य है, अन्यथा इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्ड (Penalty) का भी प्रावधान है।

नियोजन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा सभी नियोजकों से उनके द्वारा अबतक अनुपालन में किये गये स्थानीय नियोजन नीति में कार्य की समीक्षा हेतु उनके द्वारा झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि/ स्थानीय कर्मी की प्रविष्ठि/ (Annexure-) Quarterly Return/ Vacancy Notification/ Annexure-II इत्यादि का जांच किया एवं रिपोर्ट से संबन्धित कार्या को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा झारखंड में कौन स्थानीयता की अहर्ता रखते है, उसकी परिभाषा क्या है और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया और उसमे जो कठिनाई आ रही है उसके समाधान पर प्रकाश डाला तथा नियोजको द्वारा इस एक्ट की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्ड (Penalty) अधिरोपन की कारवाई से भी अवगत कराया।

मौके पर नियोजन पदाधिकारी धनबाद, आनन्द कुमार के अतिरिक्त, सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशान्त गोयल, विवेक कुमार साव, संजय कुमार साव एवं कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

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