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7 लाख से ज्यादा EPFO सदस्यों को झटका, हायर पेंशन स्कीम से बाहर

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की हायर पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। EPFO ने बताया है कि अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाले 17.49 लाख सदस्यों में से 7.35 लाख को यह लाभ नहीं मिलेगा।

अप्रैल-मई से मिल सकती है हायर पेंशन

EPFO ने संकेत दिए हैं कि हायर पेंशन स्कीम के तहत आवेदन करने वालों को अप्रैल-मई 2025 से पेंशन मिलना शुरू हो सकता है। संगठन मार्च के अंत तक आवेदनों की समीक्षा और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।

2.14 लाख आवेदनों की अभी भी समीक्षा जारी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो साल बाद भी अब तक केवल 24,006 लोगों को संशोधित पेंशन मिली है। वहीं, 2.14 लाख आवेदनों की समीक्षा अभी भी चल रही है और 2.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं द्वारा EPFO को फॉरवर्ड किए जाने बाकी हैं।

EPFO ने 3.92 लाख आवेदन अधूरी जानकारी के चलते नियोक्ताओं को लौटा दिए हैं, जबकि 2.19 लाख आवेदकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए मांग पत्र भेजे गए हैं।

केरल हायर पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन में सबसे पीछे

देशभर में जॉइंट ऑप्शन स्कीम के तहत आवेदनों के निपटान की दर 58.95% है, जबकि केरल में यह केवल 27.35% ही है। यहां 72,712 आवेदनों में से सिर्फ 19,886 का निपटान हुआ है।

हायर पेंशन के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये की जरूरत

EPFO के अनुसार, हायर पेंशन स्कीम के तहत आधे आवेदनों को भी मंजूरी देने के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 38,000 आवेदनों की सैंपल जांच में सामने आया कि इससे पेंशन फंड में 9,500 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है।

EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के अनुरूप इस स्कीम को लागू किया है, लेकिन वित्तीय देनदारी और तकनीकी जटिलताओं के चलते अब तक सभी योग्य सदस्यों को लाभ नहीं मिल पाया है।

KK Sagar
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