मिरर मीडिया : अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ शर्तों के बिना पर कृष्णा साहा को जमानत प्रदान की गई है। बता दें कि जमानत के लिए कृष्णा साहा को बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में एक-एक लाख के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे।
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद सशर्त उसे जमानत दी गई है।
गौरतलब है कि निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद कृष्णा साहा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। 5 जुलाई को पूछताछ के बाद उसे देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।