जमशेदपुर : गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को पचास हजार की दर से मुआवजा भुगतान के लिए निदेश प्राप्त है। वर्तमान में अब तक पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल 734 आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है व 80 आश्रितों का भुगतान प्रक्रिया में है। वहीं कोविड19 से मृत कुल लोगों की संख्या 1132 है। शेष कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन व आश्रित जिन्हें अब तक अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन सभी से अपील किया गया कि जल्द से जल्द संबंधित कागजात व प्रमाण पत्र सहित आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में समर्पित करें।
यह कागजात प्रमाण पत्र के साथ करने होंगे जमा
1- COVID-19 मौत का आधिकारिक दस्तावेज
2- कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अस्पताल से प्राप्त मेडिकल कागजात व कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट)
3- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाना पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड) में से कोई एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
4- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बैंक खाता (खाता संख्या व अन्य विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित हो) की स्व०-अभिप्रमाणित प्रति।
5- मृतक का आधार कार्ड।
6- मृत्यु प्रमाण पत्र।

