Jharkhand के रांची स्थित चेशायर होम रोड स्थित जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने बुधवार 28 अगस्त को प्रेम प्रकाश को जमानत का फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है।
बता दें कि इससे पहले 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने ईडी और प्रेम प्रकाश की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज फ़ैलसा सुनाते हुए उसे जमानत दे दी है।
विदित हो कि ED ने 25 अगस्त 2022 को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ED ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित शैलोदय आवास में छापामारी की थी। इस दौरान प्रेम प्रकाश के घर से पुलिस के दो हथियार बरामद किये गये थे।
गौरतलब है कि रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में ED ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया था जो फिलहाल अभी जेल में बंद हैं।