11 सितंबर को होने वाले एकदिवसीय नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर चल रही है तैयारी

Uday Kumar Pandey
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लोक अदालत में होती है पक्षकारों के सम्मान की रक्षा – प्रधान जिला जज

लोक अदालत में न कोई हारता है न कोई जीतता है – प्रधान जिला जज

धनबाद सिविल कोर्ट में एकदिवसीय नेशनल लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

मिरर मीडिया धनबाद : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 11 सितंबर को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया है। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस बाबत नेशनल लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन या कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर भी उपस्थित हो सकते हैं। उपरोक्त बातें मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि  अब तक 6,406 मामले निपटारे के लिए चिन्हित  किए गए हैं जिनमें 1,667 एन आई एक्ट के है। विवादों के निपटारे के लिए 29 बेंच का गठन किया गया है।


अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो इसके लिए 6 सितंबर से 10 सितंबर तक रोजाना पक्षकारों विभागों के साथ न्यायिक पदाधिकारियों की प्री सीटिंग बैठक भी चल रही है। यह संख्या अभी और भी बढ सकती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुकदमे के निष्पादन होने पर दोनों पक्षकारों के सम्मान की रक्षा होती है क्योंकि इसमें ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है । लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा होने पर उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि 11 सितंबर  को नेशनल लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलेगा।


ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक की जा रही है।पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। न्यायाधीश ने बताया कि  कोरोना  कारणों की मौत हुई है उनके आश्रितों को ऑन स्पॉट मुआवजे का भुगतान किया जाएगा तथा कई को अनुकंपा पर नौकरी भी दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ डालसा के अधिवक्ता ,संबंधित विभाग के पदाधिकारी ऑनलाइन व फिजिकल शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं।

इन मामलों का होगा निपटारा

न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली, वन विभाग,मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक सुलहनीय मामले, उत्पाद विभाग, वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाद , भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मजदूरी, से संबंधित विवाद व अन्य सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा ।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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