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धनबाद अनुमंडल में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, आचार संहिता के तहत सख्त निर्देश

धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत 38-बाघमारा, 39-निरसा, 40-धनबाद, 41-झरिया, 42-टुंडी और 43-सिंदरी विधानसभा क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 18 नवंबर 2024 अपराह्न से 20 नवंबर 2024 की शाम 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

धारा 163 के तहत प्रमुख प्रतिबंध

  1. मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंध:
    मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां, जैसे सभा, जुलूस, प्रचार सामग्री का वितरण, पार्टी या व्यक्ति विशेष द्वारा प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  2. राजनीतिक सभाओं और जुलूसों पर रोक:
    मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाएं, जुलूस, रैली या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। यह रोक मतदान की समाप्ति तक लागू रहेगी।
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग:
    निषेधाज्ञा की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेग
  4. मीडिया से जुड़े निर्देश

मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे।

किसी प्रकार की रिपोर्टिंग या इंटरव्यू जो निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता हो, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

एग्ज़िट पोल और चुनाव परिणामों को बिना अनुमति के प्रकाशित करना प्रतिबंधित है।

  1. पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा

  2. मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
  3. शस्त्र और हथियार रखने पर प्रतिबंध:
    लाइसेंसी हथियारों सहित किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्रों को लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यह आदेश सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
  4. प्रचार और पार्टी गतिविधियों पर रोक:
    विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत पार्टी कार्यालयों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि निषिद्ध है।
  5. रोड शो और प्रचार वाहन पर प्रतिबंध:
    चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन पर बैनर, झंडा, लाउडस्पीकर आदि लगाकर रोड शो करने की अनुमति नहीं होगी।
  6. शराब और मादक पदार्थों का सेवन:
    मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन या बिक्री पर रोक रहेगी।
  7. पार्किंग और वाहनों की आवाजाही पर निर्देश:
    मतदान केंद्रों के पास वाहनों की अनधिकृत पार्किंग और आवागमन पर भी सख्ती रहेगी।
  8. प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर प्रतिबंध:
    चुनाव प्रचार की अवधि में प्रत्याशी या राजनीतिक दल किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या साक्षात्कार के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते।

कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई

धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन की अपील

धनबाद अनुमंडल प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की है। यह आदेश झारखंड विधानसभा चुनाव की पारदर्शिता और शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

KK Sagar
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