रामगढ़: जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
🔍 औचक जांच में पकड़ा गया ट्रैक्टर
गुरुवार सुबह करीब 8 बजे खान निरीक्षक द्वारा नईसराय-अरगड्डा मुख्य मार्ग पर औचक जांच के दौरान अरगड्डा क्षेत्र स्थित सीसीएल कार्यालय के समीप सिरका की ओर से आ रहे एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोका गया। जांच के दौरान ट्रैक्टर (Mahindra B275 DI) के पास बालू परिवहन से संबंधित कोई वैध चालान नहीं पाया गया।
🚜 वाहन जब्त, कानूनी कार्रवाई शुरू
नियमों के उल्लंघन के कारण ट्रैक्टर को बालू सहित मौके पर ही जब्त कर लिया गया। साथ ही वाहन मालिक, चालक और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
⚖️ इन धाराओं के तहत केस दर्ज
प्रशासन ने आरोपियों पर सरकारी संपत्ति की चोरी, राजस्व क्षति समेत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 (संशोधित) के नियम 54 तथा झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2017 के तहत मामला दर्ज किया है।
📢 प्रशासन की चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

