रांची: लैंड स्कैम मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) और निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की आपराधिक रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर बहस होनी थी, लेकिन छवि रंजन और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकीलों की ओर से अधिक समय की मांग किए जाने पर कोर्ट ने अगली तारीख दे दी।
क्या है पूरा मामला?
यह केस रांची के बड़ागाईं अंचल के बरियातू में सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में ED ने छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इफ्तियाज खान, तल्हा खान, फैजान खान, मोहम्मद सत्तार, ओमप्रकाश जयसवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी चुनौती दी है। उनकी दलील है कि बिना अभियोजन की स्वीकृति के उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को करेगा।