
रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर की परिधि को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया गया है। यह आदेश अनुष्मंडल पदाधिकारी (सदर), रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, उक्त क्षेत्र में अब ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसी किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि सैन्य क्षेत्र की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।
नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित आर्मी ग्राउंड में 19 और 20 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 9:45 बजे से 10:45 बजे तक भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) द्वारा भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त-सह-ज़िला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची के तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों एवं हवाई गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें। यह निर्णय सैन्य क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जासूसी, अवांछनीय निगरानी या दुर्घटना की संभावनाओं को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह रोक अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे और सख्त किया जा सकता है।
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