Ranchi: राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक डॉ राजकुमार को उनके पद से हटाये जाने के मामले में झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका n। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में डॉ राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि डॉ राजकुमार ने झारखंड सरकार आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद आज हाईकोर्ट में याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार को नोटिस भी जारी किया है । कोर्ट की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
बता दे कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से संतोषजनक काम नहीं करने के आधार पर हटा दिया था। जिसको डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डॉ राजकुमार की ओर से कहा गया था कि नेचुरल जस्टिस और रिम्स नियमावली-2002 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गयी थी। उन पर झूठे आरोप लगाये गये और बिना उनका पक्ष सुने उन्हें निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया जो गलत है।
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