दुर्गा पूजा को लेकर समितियों को करना होगा इन नियमों का पालन, एसडीएम व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने दिए निर्देश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण का प्रसार नहीं हो और आपसी भाईचारे व शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने को लेकर आज एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा ने सीतारामडेरा, सिदगोड़ा व आजादनगर थाना में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर त्योहार मनाने को लेकर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल ने शहरी क्षेत्र तथा पोटका सीओ सह बीडीओ इम्तियाज अहमद ने पोटका थाना में शांति समिति के साथ बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अक्षरश: अनुपालन की बात कही गई।

शांति समिति के सदस्यों को बताया गया कि दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति है, लेकिन पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी, कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा, पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा, पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा, भोग वितरण नहीं किया जाएगा, पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा, आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी, संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे, 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है, खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।

शांति समिति व पूजा कमिटि सदस्यों को जानकारी दी गई की जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन किया जा सकेगा। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहेगा। ढाक की अनुमती होगी। बैठक में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी तथा अन्य उपस्थित रहे।

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