जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होने जा रहे मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के सफल संचालन को लेकर प्रतिनियुक्त स्टैटिक व जोनल मजिस्ट्रेट तथा केन्द्राधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला से 10वीं में 21770 तथा 12वीं में 18578 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, मैट्रिक व इंटर दोनों की परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी, 10वीं परीक्षा के लिए 67 तथा 12वीं परीक्षा के लिए 29 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उपायुक्त विजया जाधव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी व कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की अपनी महत्ता होती है, ऐसे में सभी प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छा वातावरण मिले इसे संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि कोई भी पदाधिकारी बिना उनकी पूर्वानुमति के जिला नहीं छोड़ेंगे, जितने अनुशासन और नियमसंगत आप रहेंगे, उतना बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन किया जा सकेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा परीक्षा केंद्रों में समय पर प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका पहुंचाने के लिए सभी तैयारी पूर्व में ही पूरी कर लेने का निर्देश दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। बैठक में सभी दण्डाधिकारियों व केंद्राधीक्षकों को उनके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्यों की जानकारी दी गई। साथ ही केंद्राधीक्षकों को अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन व मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था, दिव्यांग परीक्षार्थी समेत सभी परीक्षार्थियों के लिए शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सभी को परीक्षा से संबंधित प्रश्न-पत्र, उत्तर-पुस्तिका को सील करने व उनकी पैकेटिंग की जानकारी दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने बताया कि कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन व विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, गश्ती दण्डाधिकारी आदि की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने कर्त्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने का निदेश दिया गया।