सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में ट्रायल पर रोक

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहने पर दर्ज हुआ था केस

2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चाईबासा की एक रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह पर कथित रूप से ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था। इस टिप्पणी के बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था।

झारखंड हाई कोर्ट ने मामले को खारिज करने से किया था इनकार

इस मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें फिलहाल राहत मिली है।

ट्रायल पर रोक, लेकिन मामला जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के मामलों में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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