RG KAR बलात्कार-हत्या मामला: संजय रॉय की सजा के खिलाफ राज्य की अपील पर CBI ने जताई आपत्ति, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

KK Sagar
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कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG KAR बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को चुनौती दी है। राज्य ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। राज्य के एडवोकेट जनरल (AG) ने दलील दी कि चूंकि मामले की प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की थी और बाद में इसे हाईकोर्ट के आदेश पर CBI को सौंपा गया, इसलिए राज्य को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 377 और 378 के तहत अपील दायर करने का अधिकार है।

CBI के वकील ने राज्य की अपील को अस्वीकार्य बताते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपील नहीं कर सकती।

राज्य के एडवोकेट जनरल ने CBI की आपत्तियों का खंडन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद का मामला बरी किए जाने के खिलाफ था, जबकि वर्तमान अपील दोषी को दी गई सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ है। उन्होंने अदालत से मामले में और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।

इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

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