आरजी कर कांड: महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार, 20 जनवरी को सजा पर फैसला

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय की सजा पर फैसला 20 जनवरी को सुनाया जाएगा।

59 दिन में पूरी हुई सुनवाई

यह मामला 11 नवंबर को अदालत में पेश किया गया था और 59 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी हुई। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच सीबीआई ने की थी, जिसने पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

सेमिनार हॉल में मिला था शव

घटना पिछले साल 9 अगस्त की है, जब आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय को सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया था। घटना के अगले दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर उसका हेडफोन भी मिला था।

पीड़िता के परिजनों ने उठाए सवाल

पीड़िता के माता-पिता ने अदालत में कहा है कि इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जांच को अधूरी बताते हुए आरोप लगाया कि अपराध में शामिल अन्य लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि संजय रॉय इस अपराध का मुख्य आरोपी और एकमात्र गुनहगार है। अदालत अब 20 जनवरी को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी।

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