आंदोलन करने का अधिकार लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते : SC ने सड़क से हटने हेतु किसान संगठनों से माँगा जवाब

mirrormedia
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सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को 7 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय

मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा सड़क बंद कर के किये जा रहे आंदोलन पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून को लेकर पक्ष-विपक्ष हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है?

इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है।  वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार-बार कानून नहीं तय करते रह सकते, आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। सड़कें लोगों को आने जाने के लिए हैं। सड़क जाम के मुद्दे से हमें समस्या है।

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