रांची स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पल्स हेल्थकेयर अस्पताल की ओर से रिजवान नजीर को कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केस की सुनवाई के दौरान अस्पताल की तरफ से वही अदालत में उपस्थित रहेंगे।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 जुलाई 2024 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रिजवान नजीर को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए।
मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी कि पूर्व प्रतिनिधि अभिषेक झा की जगह कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने आपत्ति जताई थी।
गौरतलब है कि पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स अस्पताल को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि अस्पताल के लिए जमीन खरीदने हेतु पंचवटी बिल्डर्स को तीन करोड़ रुपये नकद दिए गए थे।