11 करोड़ का रोडहेडर घोटाला मामला : BCCL के पूर्व सीएमडी टी के लहरी समेत छह हुए हाजिर : तकनीकी वजह से नहीं हो पाया सरेंडर

mirrormedia
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मिरर मीडिया धनबाद : वर्ष 2017 में बीसीसीएल द्वारा चाइनीज कंपनी से रोड हेडर मशीन की खरीददारी में अधिकारियों ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌द्वारा चीनी कंपनी के साथ षड्यंत्र कर सरकारी नियमों और तय मानकों की अनदेखी कर बीसीसीएल को 11.6 करोड़ का चूना लगाने के चर्चित मामले में मंगलवार को बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टी के लहरी, रुद्रजीत दस गुप्ता,दिनेश चंद्र झा, केसरी किशोर शरण सिन्हा, गिरिजा उपरेती, आलोक मंडल ने अदालत में सरेंडर करने पहुंचे परंतु तकनीकी वजहों से उनका सरेंडर अदालत में नहीं हो सका बचाव पक्ष के अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी  वजह से आज अदालत में  सरेंडर नहीं हो पाया उन्होंने बताया कि बुधवार को आरोपियों को अदालत में सरेंडर कराएंगे।

गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने आरोपी को  जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है आदेश के आलोक में सभी आरोपी आज अदालत में सरेंडर करने पहुंचे थे। चार वर्षों के अनुसंधान के बाद सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने रोड हेडर मशीन की खरीदारी में किए गए घोटाले का पर्दाफाश करते हुए लहरी समेत पूर्व अधिकारियों, चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों के खिलाफ 23 सितंबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया था। वहीं सीबीआई ने चार पूर्व अधिकारियों को क्लीन चिट दी थी। 2 दिसंबर 21 को अदालत ने सभी के विरुद्ध संज्ञान लेकर उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था।

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