मिरर मीडिया : एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इस बाबत मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी कल से बंद रहेंगे। निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिया गया है। मुंबई और दिल्ली से सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार फ्लाइट चलेगी।
सभी स्वीमिंग पुलिस, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। पर्यटन स्थान, चिड़ियाखाना, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे तथा शॉपिंग मॉल में 50 फीसदी की उपस्थित निर्धारित कर दी गई है। मीटिंग, हॉल और कांफ्रेंस में 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी। लोकल ट्रेन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और शाम सात बजे तक चलेगी। मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी। होम डेलिवरी में प्रोटोकॉल मानकर चलना होगा। रात को 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
इस बाबत ‘मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन होगा। जबकि अन्य जिलों में भी इसी तरह का जोन बनाया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।