नई दिल्ली। केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को अदालत ने इस नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पुराने वाहनों को ध्यान में रखते हुए E0 (शुद्ध पेट्रोल) या E10 विकल्प उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
सरकार का निर्णय बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह नीति बनाई है। इसका सीधा फायदा खासतौर पर गन्ना किसानों को मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ेगा।
देशभर में लागू होगी E20 नीति
अब पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की नीति जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल किसानों को लाभ देगा, बल्कि ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण सुधारने में भी मददगार साबित होगा।

