मिरर मीडिया, डिजिटल डेस्क : Dhanbad अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी और लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के 500 मीटर क्षेत्रफल में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई 2024 को 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र में आंदोलन की योजना बनाई गई है और इसके लिए कुछ व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। इस कारण स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों में असंतोष फैलने की सूचना मिली है, जिससे विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना है। साथ ही, लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के बाहर भी सत्याग्रह आंदोलन करने की धमकी दी गई है, जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
विधि व्यवस्था संधारण के लिए ये निषेधाज्ञाएं लागू की गई हैं। इसके तहत 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी और लोदना एरिया 10 क्षेत्रिय कार्यालय के 500 मीटर परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग, हरवे हथियार और अग्नेयास्त्र चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध एरिया पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस बलों, कंपनी कर्मियों, विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान जाने या अन्य काम से आने-जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार, धार्मिक और वैवाहिक कार्यों के लिए भी यह प्रतिबंध नहीं होगा। सिक्खों के कृपान धारण और नेपालियों के खुखरी धारण करने पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।

