जमशेदपुर : खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले कारोबारियों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करते हुए जमशेदपुर एसडीओ ने दिशा-निर्देश जारी किए है। धालभूम अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति और पंजीकरण कराने के दिशा-निर्देश अभिहित पदाधिकारी- सह- अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा द्वारा जारी किए गए हैं। खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में सन्चालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि को अनुज्ञप्ति और पंजीकरण के लिए foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द पंजीकरण और अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अभिहित पदाधिकारी- सह- अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा द्वारा बताया गया कि बिना अनुज्ञप्ति और पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है जिसमें खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के अंतर्गत छह माह का कारावास व पांच लाख रुपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने उक्त उल्लेखित सभी खाद्य कारोबारियों से जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करते हुए पंजीकरण और अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।