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बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र मुंबई में 15 जनवरी तक बढ़ा धारा 144

मिरर मीडिया : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए शुक्रवार को खास गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, ‘‘शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है।’’ आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

इनके तहत नए साल से पहले मुंबई में धारा 144 को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही समुद्र तट, खुले मैदानों, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, गार्डन, पार्क और अन्‍य सार्वजनिक स्‍थानों पर लोगों के जाने पर शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। यह नियम हर रोज लागू होगा। मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए नियमों में कहा गया है कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि इनका उल्‍लंघन ना हो। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शादी समारोहों में अब 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्‍कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में भी 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं। इससे अधिक लोगों की आने पर पाबंदी रहेगी।

अंतिम संस्कार के मामले में, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। पहले से मौजूद अन्य सभी निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। यह आदेश, पुलिस आयुक्त, ग्रेटर मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2021 के दिन में 1 बजे से लागू होगा और 15 जनवरी 2022 की रात 12.00 बजे तक लागू रहेगा। 14 दिसंबर 2021 को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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