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Dhanbad -पाण्डरपाला में देर रात धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू : दो पक्षों में तनाव के बाद SDM ने लिया फैसला

Dhanbad के पाण्डरपाला में दो पक्ष में हुए तनाव के बाद देर रात से धारा 163 लागू कर दिया गया है। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि में भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रित

इस संबंध में उन्होंने कहा कि 17 जुलाई के शाम पाण्डरपाला क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस को निकालने और मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि देर रात धनबाद उपायुक्त, SSP सहित कई पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरुरी कदम उठाए। फिलहाल एक किलोमीटर के क्षेत्र में कई प्रतिबधों के साथ निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है।

1 किलोमीटर के संपुर्ण परिधि में अगले आदेश तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के उ‌द्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत् धनबाद अंचल अंतर्गत भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि (भारत चौक से कुम्हार टोला होते हुए गौसिया मस्जिद होते हुए मोची टोला और आदिवासी टोला, भारत चौक से शमशेर नगर होते हुए तेलिया मदरसा तथा भारत चौक से पटेल चौक) में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

Dhanbad के पांडरपाला में दो पक्षों में तनाव के दौरान पुलिस बल
Dhanbad के पांडरपाला में दो पक्षों में तनाव के दौरान पुलिस बल

पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने सहित ये रहेंगे प्रतिबन्ध

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपर्युक्त क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लोक परिशांति भंग करने के उ‌द्देश्य से ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं आग्नेयशस्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

निषेधाज्ञा पुलिस बल एवं उनके आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं

यह प्रतिबंध स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल एवं उनके आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। यह निषेधाज्ञा उक्त क्षेत्र में शांति समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों अथवा शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु होने वाले बैठक पर लागु नहीं रहेगा।

विशेष कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी से अनुमति लेना जरुरी

निषेधाज्ञा दिनांक 17 जुलाई के मध्य रात्रि से अगले आदेश तक लागू रहेगी लिहाजा उक्त निषेधाज्ञा क्षेत्र में विशेष कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।

Dhanbad में जुलूस का तय रास्ता बदल कर लें जाने को लेकर विवाद बढ़ा

गौरतलब है कि Dhanbad जुलूस का तय रास्ता बदल कर लें जाने को लेकर मामला बढ़ा और दो पक्षों में विवाद शुरू होकर नारेबाजी व पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस भी जुलूस को निर्धारित रूट से ले जाने के लिए कह रही थी पर भीड़ नहीं माने और एक जगह जमा हो गए। इस बीच दोनों पक्ष से नारेबाजी होने लगी। पुलिस दोनों पक्ष को शांत करती तभी लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी के दौरान थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। कई बाइक सवार गिरे भी तो कुछ बाइक पत्थरबाजी में क्षतिग्रस्त भी हुई।

दोनों पक्षों से तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी

पत्थरबाजी दोनों पक्षों से तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। किसी को हाथ चोटें लगी तो किसी को पैर में चोटें आई। पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। देर शाम तक मामला नियंत्रण में था। भरत चौक को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया गया है।

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KK Sagar
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